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पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जमानत याचिका हुई सशर्त स्वीकार.


हरिद्वार।

विधायक उमेश कुमार के आवास पर कई राउंड फायरिंग करने तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने आदि के मामले में आरोपी पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने सशर्त स्वीकार कर ली है ।
वादी ज़ुबैर काजमी ने 26 जनवरी 2025 को रुड़की कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि आज दोपहर साढ़े तीन बजे वह , अंकित कुमार कुमारी सपना आदि के साथ उमेश कुमार के आवास पर बैठे था ।तभी अचानक वहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने साथियों के साथ मिलकर खानपुर विधायक उमेश कुमार के सिंचाई विभाग परिसर स्थित आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी और मारपीट, गाली-गलौज तथा जान से मारने दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी कुंवर प्रणव सिंह एवं अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दाखिल किया था । वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सशर्त स्वीकार कर ली है।

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