जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा पैरा-लीगल वॉलंटियर- अधिकार मित्रों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा पैरा-लीगल वॉलंटियर- अधिकार मित्रों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
हरिद्वार।
जनपद न्यायाधीश-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार नरेन्द्र दत्त के दिशा-निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सभागार भवन में अधिकार मित्रों हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
ज्योति बाला प्रभारी सचिव-सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार उपस्थित रहीं, जिन्होंने अधिकार मित्रों को कानूनी बारिकियों से अवगत कराते हुए समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कानूनी अधिनियमों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया, जिसमें वन विभाग के अधिवक्ता दिनेश चंद पाण्डेय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के बारे में ‘अधिकार मित्रों’ को जानकारी दी, प्रशिक्षण सत्र में डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रमन कुमार सैनी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद कुमार श्रीवास्तव द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रजि़या अख्तर द्वारा नवीन भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदिल अली द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाया गया। साथ ही, वन गुर्जर ट्राइबल युवा संस्थान की सदस्य सृष्टि सक्सेना ने वन निवासी एवं जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी विधिक अधिकारों पर विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के समापन पर प्रभारी सचिव ज्योति बाला ने अधिकार मित्रों से प्रषिक्षण के बारे में फीडबैक लिया और उन्हें आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलभ न्याय प्रणाली का लाभ उठा सकें। प्रशिक्षण के दौरान लगभग 95 PLVs अधिकार मित्र उपस्थित रहे।







