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अक्टूबर में उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून-मुख्यमंत्री

नियम एवं क्रियान्वयन समिति ने सार्वजनिक की यूसीसी रिपोर्ट-शत्रुघ्न सिंह

हरिद्वार ।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून अक्टूबर में व्यापक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री हरिद्वार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा यह वायदा था,यह हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता विधेयक लाएंगे उसके लिए काम करेंगे और देवभूमि की देव तुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वह वायदा हमारा पूरा हुआ है। इस दिशा में हमने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास करवाने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और अब यह है लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
वहीं दूसरी ओर आज देहरादून में समान नागरिक संहिता नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा, “समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन अनुसंधान किया गया था। साथ ही देश-विदेश में अलग-अलग समय में लागू रहे विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का आम लोगों के जीवन पर क्या असर रहा, जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत अनुसंधान किया गया था। इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून तो पारित कर दिया लेकिन उस अनुसंधान रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। पहली बार इसे सार्वजनिक किया गया। समान नागरिक संहिता की नींव रही इस अनुसंधान रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया गया है। सरकार समान नागरिक संहिता कानून की रिपोर्ट और पोर्टल को लागू करने से पहले अनुसंधान रिपोर्ट को जनता के सामने लाना चाहती थी, ताकि आम लोगों को उन तथ्यों से रूबरू कराया जा सके, जिनकी वजह से यूसीसी कानून पारित किया गया। यूसीसी लागू होने से पहले रिपोर्ट आई है। ताकि आम लोगों को कानून का महत्व समझाया जा सके।

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